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Riyadh: ह्यूमन रिसोर्स और सोशल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रिश्तों को बेहतर बनाने की अपनी पहल के तहत, नेशनल यूनिफाइड रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म, मुसानेड पर काम में रुकावट की सर्विस शुरू की है।
यह सर्विस अलग-अलग एम्प्लॉयर को घरेलू वर्कर के गैर-मौजूद होने पर कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने में मदद करती है, जिससे दोनों पार्टियों के अधिकारों की सुरक्षा होती है और यह साफ़ रहता है।
सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक, इसमें दो मुख्य प्रोसेस शामिल हैं, काम में रुकावट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना और लेबर मोबिलिटी।
मिनिस्ट्री ने बताया कि अगर वर्कर के किंगडम में आने के पहले दो सालों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाता है, तो वर्कर को 60 दिनों के अंदर फाइनल एग्जिट प्रोसेस पूरा करना होगा। ऐसा न करना रेजिडेंसी और लेबर कानूनों का उल्लंघन है।
जो वर्कर किंगडम में दो साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, उन्हें या तो फाइनल एग्जिट वीज़ा लेना होगा या 60 दिनों के अंदर नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर होना होगा। अपने स्टेटस को रेगुलर न करने को काम से गैर-मौजूदगी और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
यह सर्विस, रिक्रूटमेंट सेक्टर को रेगुलेट करने, कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसेस को आसान बनाने, सर्विस की क्वालिटी बढ़ाने, कम्प्लायंस और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और सभी पार्टियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए मिनिस्ट्री की चल रही कोशिशों का हिस्सा है।
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