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London लंदन, 12 दिसंबर: कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के कथित आरोपों में भारत में वांछित रक्षा क्षेत्र के सलाहकार संजय भंडारी ने अपने प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ लंदन के उच्च न्यायालय में अपील शुरू की। 62 वर्षीय व्यवसायी ने इस साल की शुरुआत में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी देने वाले नवंबर 2022 के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति हासिल की थी। मंगलवार को, उनके वकीलों ने मामले में अपनी दलीलें पेश करना शुरू कर दिया, जो इस सप्ताह तीन दिवसीय सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और नए साल में फैसला आने की उम्मीद है।
लॉर्ड जस्टिस टिमोथी होलोयड और जस्टिस करेन स्टेन ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बैरिस्टर जेम्स स्टैंसफेल्ड और एडवर्ड फिट्जगेराल्ड की अपील के तीन मुख्य आधारों पर सुनवाई शुरू की - क्या अंग्रेजी क्षेत्राधिकार में आपराधिकता के लिए बार पूरा किया गया था, क्या प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था और क्या आरोपी को भारतीय जेल में हिंसा का खतरा है। भारतीय अधिकारियों की ओर से पेश होने वाली क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) सुनवाई के दौरान दलीलों का जवाब देगी - जिसका प्रतिनिधित्व बैरिस्टर बेन कीथ और एलेक्स डू सौतॉय करेंगे। मंगलवार को, उन्होंने न्यायाधीशों से अनुरोध किया कि अगले कुछ दिनों के लिए एक वीडियो लिंक तैयार करने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारत से कार्यवाही का अनुसरण कर सके।
दिल्ली की तिहाड़ जेल के संदर्भ में अपनी दलीलों के दौरान फिट्ज़गेराल्ड ने दावा किया, "कैदियों और जेल अधिकारियों से हिंसा या जबरन वसूली का वास्तविक खतरा है," जहां भंडारी को प्रत्यर्पित किए जाने पर रखा जाएगा। तत्कालीन यूके की विदेश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने पिछले साल प्रत्यर्पण का आदेश दिया था। हालांकि, भंडारी, जिन्होंने अपनी फर्म ऑफसेट इंडिया सॉल्यूशंस के माध्यम से भारतीय सरकारी अनुबंधों के लिए बोली लगाने वाले रक्षा निर्माताओं को परामर्श सेवाएं प्रदान की थीं, ने जिला न्यायाधीश माइकल स्नो के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी।
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Kiran
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