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जनसंख्या कानून पर बवाल, निजता का उल्लंघन: HRW

Neha Dani
17 Nov 2021 1:53 AM GMT
जनसंख्या कानून पर बवाल, निजता का उल्लंघन: HRW
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जबकि पूरे देश में रोजगार देने के मामले में महिलाओं के खिलाफ लंबे समय से जारी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है.

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) के मुताबिक ईरान (Iran) आबादी बढ़ाने के लिए ईरान (Iran) नया कानून लाया है. यह कानून महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है जो उनकी निजता का हनन करता है.

नसबंदी पर बैन
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में नए कानून को 1 नवंबर को शूरा गार्जियन नाम से एक राष्ट्रीय निकाय द्वारा पास किया गया था. इस कानून को ईरान की आबादी में बढ़ोतरी के नाम पर लागू किया गया है. इस कानून के तहत पुरुष हो या महिलाओं दोनों की नसबंदी और ईरानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गर्भ निरोधकों के मुफ्त वितरण को प्रतिबंधित किया गया है.
जोखिम में छूट
अगर गर्भावस्था की स्थिति में किसी महिला के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने का जोखिम हो तो इसमें छूट है. कानून वर्तमान में सात साल के लिए प्रभावी है और ईरान ने पहले से ही गर्भपात और गर्भ निरोधकों तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा रखा है. इस कानून को संसद ने इसी साल 16 मार्च को गार्जियन काउंसिल द्वारा मुहर लगाने से पहले पारित किया गया था.
लालच से लागू कराएंगे कानून?
इस कानून पर कहीं खुले आम तो कहीं छिप कर बहस हो रही है. देश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही यह कानून पूरे देश लागू हो जाएगा. संगठन के मुताबिक इस महीने के आखिर यानी नवंबर के अंत तक इसके लागू होने की पूरी संभावना है.
ईरान में इस नए कानून के साथ बच्चों वाले परिवारों से कई लुभावने वायदे भी किए गए हैं. उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए रोजगार लाभ में बढ़ोतरी की गई है. जबकि पूरे देश में रोजगार देने के मामले में महिलाओं के खिलाफ लंबे समय से जारी भेदभाव खत्म नहीं हुआ है.


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