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ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक |
ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट सिक्योरिटी नॉर्म्स को सख्त कर दिया है. आरबीआई (RBI) डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए एक मास्टर डायरेक्शन (Master Direction) जारी किया है जिसमें कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं. Master Direction इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट्स, कार्ड पेमेंट्स, कस्टमर प्रोटेक्शन और ग्रीवांस रिड्रेसल मैकनिज्म के लिए दिशा निर्देश देता है.
मास्टर डायरेक्शन बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को थर्ड पार्टी द्वारा प्रदान किए गए एप्लिकेशन के लिए अधिक जिम्मेदार बना दिया गया है. इन निर्देशों के प्रावधान विनियमित संस्थाओं (आरईएस), शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंकों और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले एनबीएफसी पर लागू होंगे.
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