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पीटीआई ने उच्च सुरक्षा जेल में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की

Teja
7 Aug 2023 6:47 PM GMT
पीटीआई ने उच्च सुरक्षा जेल में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की
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पाकिस्तान : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाबकी अटक जेल से उच्च सुरक्षा वाली रावल पिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही याचिका में पूर्व पीएम को उनके परिवार, वकील और चिकित्सक से मिलने देने का भी अनुरोध किया गया है। पीटीआइ के वकील ने कहा कि अपने वकीलों और परिवार से मिलना पार्टी प्रमुख इमरान खान का मौलिक अधिकार है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाते हुए शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें लाहौर स्थित घर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के निर्देश के बावजूद अदियाला जेल के बजाय अटक जेल में भेज दिया गया।की अटक जेल से उच्च सुरक्षा वाली रावल पिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही याचिका में पूर्व पीएम को उनके परिवार, वकील और चिकित्सक से मिलने देने का भी अनुरोध किया गया है। पीटीआइ के वकील ने कहा कि अपने वकीलों और परिवार से मिलना पार्टी प्रमुख इमरान खान का मौलिक अधिकार है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाते हुए शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें लाहौर स्थित घर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के निर्देश के बावजूद अदियाला जेल के बजाय अटक जेल में भेज दिया गया।की अटक जेल से उच्च सुरक्षा वाली रावल पिंडी की अदियाला जेल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। इसके साथ ही याचिका में पूर्व पीएम को उनके परिवार, वकील और चिकित्सक से मिलने देने का भी अनुरोध किया गया है। पीटीआइ के वकील ने कहा कि अपने वकीलों और परिवार से मिलना पार्टी प्रमुख इमरान खान का मौलिक अधिकार है। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान को इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाते हुए शनिवार को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें लाहौर स्थित घर से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के निर्देश के बावजूद अदियाला जेल के बजाय अटक जेल में भेज दिया गया।

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