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उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निषेध अवधि

Gulabi Jagat
14 March 2023 1:32 PM GMT
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निषेध अवधि
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चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 17 मार्च को होने वाले उप-राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आज रात 12:00 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक की अवधि लागू रहेगी.
निषेधाज्ञा मतदान के दिन से 48 घंटे पहले दोपहर 12 बजे से मतदान केंद्रों के बंद रहने तक लागू की गई है.
चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता, 2079 जारी की है, जो चुनाव आयोग अधिनियम, 2073 की धारा 22 द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए प्रभावी होगी।
आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल द्वारा जारी बयान के अनुसार उक्त आचार संहिता के तहत स्वच्छ, स्वतंत्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी और भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए निषेधाज्ञा लागू रहेगी. .
चुनाव (अपराध एवं दंड) अधिनियम की धारा 24 से 5, चुनाव आचार संहिता, 2079 की धारा 73 एवं धारा 17 के अनुसार चुनाव प्रचार सहित किसी भी प्रकार की चर्चा, बातचीत, बैठक, सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी आदि। , उस अवधि के दौरान प्रतिबंधित है।
इसके अलावा प्रत्याशी के पक्ष या विपक्ष में किसी भी तरह का प्रचार करना, वोट मांगना, आचार संहिता के विपरीत बयान देना, प्रेस विज्ञप्ति जारी करना, प्रकाशन और प्रसारण करना और मीडिया के माध्यम से जीत/हार की भविष्यवाणी की सामग्री का प्रसार करना। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।
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