सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब ने सोमवार को 50 साल या उससे अधिक उम्र के बलात्कारियों को बेंत मारने का आह्वान किया. साथ ही उन्होंने हाल ही में अपने ही घरों में पिताओं द्वारा लड़कियों के साथ बलात्कार किए जाने के मामलों पर भी निराशा व्यक्त की. दरअसल, सिंगापुर की दंड संहिता के तहत, एक दोषी बलात्कारी को 20 साल तक की जेल और जुर्माना या बेंत मारने की सजा हो सकती है. हालांकि 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों को बेंत से मारने की सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन शारीरिक दंड के बदले उसे अधिक समय तक कैद किया जा सकता है.
चैनल न्यूज एशिया ने बताया कि पिछले हफ्ते देश में एक 54 वर्षीय व्यक्ति को अपनी बेटी से बार-बार छेड़छाड़ करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी, जब वह 10 साल की थी. एक फेसबुक पोस्ट में, राष्ट्रपति याकूब ने लिखा, "बलात्कारियों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वे पचास वर्ष के हैं. यह विडंबना है कि वे जीवन भर पीड़ितों से क्रूरता करने के बाद भी बेंत की सजा से बच जाते हैं."
पोस्ट में कहा गया है, "कुछ मामलों में, बलात्कार पहले किए गए थे, लेकिन अपराधी के पचास साल के होने के बाद ही रिपोर्ट किए गए. यह समय है कि हम इस कानून की समीक्षा करें. अपने युवाओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए."
बता दें कि पिछले साल सितंबर में संसद सदस्यों ने सुझाव दिया था कि बेत मारने की उम्र सीमा बढ़ा दी जाए. सांसद मुरली पिल्लई ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि संसद बार-बार यौन अपराधी के पक्ष में क्यों है कि वह छड़ी से मारने के लायक नहीं है, जबकि वह इस तरह के जघन्य कृत्य करने के लिए स्पष्ट रूप से फिट है."