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पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप मामले में पॉर्न स्टार स्टॉमी डेनियल को झटका

Rani Sahu
7 April 2023 11:24 AM GMT
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप मामले में पॉर्न स्टार स्टॉमी डेनियल को झटका
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वॉशिंगटन । अमेरिका में इन दिनों एक कानूनी लड़ाई खूब सुर्खियों बढ़ोर रही है। एक ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तब वहीं दूसरी ओर पॉर्न स्टार स्टॉमी डेनियल है। ट्रंप पर 2016 के चुनाव अभियान के दौरान डेनियल को गुप्त भुगतान करने सहित 34 आरोप लगाए गए हैं। न्यूयॉर्क की एक अदालत में जज के सामने ज्यूरी आरोप लगा चुकी है, मामले में छानबीन अब शुरू हो गई है। लेकिन अमेरिका की एक दूसरी अदालत ने पोर्न स्टार डेनियल को ही बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने अपने फैसले में डेनियल को ट्रंप के खिलाफ मानहानि केस में 1,22,000 डॉलर का भुगतान करने के लिए कहा है।
ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री स्टार्मी डेनियल को मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में सुनवाई के लिए मैनहट्टन की अदालत में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे। डेनियल ने आरोप लगाया था कि 2006 में ट्रंप के साथ उनका प्रेम संबंध था और 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपना मुंह बंद रखने के लिए उन्हें 1,30,000 डॉलर दिए गए थे।
दूसरी ओर अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने यह फैसला सुनाया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में 1,22,000 डॉलर के उनके कानूनी खर्च का भुगतान एडल्ट फिल्मों की अभिनेत्री डेनियल को करना होगा। ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मामले में सुनवाई की अगली तारीख चार दिसंबर तय की गई है, इसमें ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। ट्रंप अमेरिकी के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। अदालत में पेशी के दौरान कारोबारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 संगीन मामलों में ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर की अदालती सुनवाई के दौरान स्टेट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जुआन एम मर्चेन मामले को खारिज करने की अपेक्षित याचिकाओं पर फैसला लेंगे। इसके मुताबिक, ट्रंप पर लगे आरोपों के बाद अभियोजकों ने कहा कि वह अगले 65 दिनों में पर्याप्त साक्ष्य पेश करने की उम्मीद करते हैं। ट्रंप की टीम के पास याचिका दायर करने के लिए आठ अगस्त तक का समय है और अभियोजन पक्ष 19 सितंबर तक जवाब दाखिल करेगा। न्यायाधीश मर्चेन ने कहा कि वह चार दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई में याचिकाओं पर फैसला सुनाएंगे।
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