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Pakistan रावलपिंडी : पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने 9 मई, 2023 के हमलों के पीछे के 'दोषियों' को सज़ा देना शुरू कर दिया है, जिसमें विरोध प्रदर्शनों में हिंसा और दंगों में शामिल पाए गए 25 नागरिकों को दो से 10 साल के बीच की जेल की सज़ा सुनाई गई है, पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने शनिवार को घोषणा की।
आईएसपीआर के अनुसार, रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू), मियांवाली में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस और देश भर में फैले अन्य महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों सहित महत्वपूर्ण सैन्य स्थलों पर हमलों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए 25 नागरिकों को दोषी ठहराया गया।
ये विरोध प्रदर्शन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ किए गए, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक भी हैं। आईएसपीआर ने आश्वासन दिया कि उचित कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई जा रही है, साथ ही कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा सजा सुनाना पहला चरण है और साक्ष्यों की गहन समीक्षा और जांच के बाद भविष्य में और अधिक दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
उपलब्ध विवरणों के अनुसार, कम से कम 14 व्यक्तियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि शेष 11 व्यक्तियों को दो से नौ साल के बीच की छोटी अवधि की सजा सुनाई गई है।
आईएसपीआर ने कहा कि पिछले साल 9 मई को हुए दंगे हिंसा के स्पष्ट कृत्य थे, जिसने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। बयान में कहा गया है, "हिंसा के इन जघन्य कृत्यों ने न केवल राष्ट्र को झकझोर दिया, बल्कि हिंसा और जबरदस्ती के माध्यम से अपनी विकृत इच्छा को थोपने के राजनीतिक आतंकवाद के इस अस्वीकार्य प्रयास को रोकने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया।" इसमें कहा गया है कि 13 दिसंबर, 2024 को, "पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने निर्देश दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के पिछले आदेश के कारण लंबित मामलों को अंतिम रूप दिया जाए और इन हिंसक घटनाओं में शामिल पाए गए आरोपियों के मामलों में निर्णय घोषित किए जाएं"। हालिया दोषसिद्धि पीटीआई और इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने दंगों में कोई संलिप्तता नहीं होने का दावा किया है और इसके बजाय सैन्य प्रतिष्ठान पर निहित राजनीतिक हितों के अलावा पीटीआई और उसके नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों में जेल की सजा काट रहे खान पिछले साल की घटना की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उनका दावा है कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उनकी पार्टी पीटीआई ने भी सैन्य अदालतों में नागरिकों के मुकदमे पर सवाल उठाए हैं और सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान पर 9 मई की घटना का इस्तेमाल इमरान खान, पीटीआई और उसके नेतृत्व पर नकेल कसने के लिए करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण राजनीतिक सभाओं, बैठकों या यहां तक कि सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी ओर, सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान का दावा है कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर योजनाबद्ध, समन्वित और लक्षित हमलों के पीछे इमरान खान ही मास्टरमाइंड हैं।
(आईएएनएस)
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Rani Sahu
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