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पााकिस्तान की कोर्ट का आदेश, सीएम पद के लिए हुए चुनाव की होगी रिवोटिंग

Nilmani Pal
1 July 2022 1:54 AM GMT
पााकिस्तान की कोर्ट का आदेश, सीएम पद के लिए हुए चुनाव की होगी रिवोटिंग
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पााकिस्तान। पााकिस्तान की कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए हुए चुनाव में वोटों की गिनती फिर से करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान की तहरीर ए इंसाफ पार्टी के 25 बागियों के वोटों को गिनती से हटा देना चाहिए. पंजाब प्रांत में सीएम पद के लिए 16 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे हमजा भारी बहुमत के साथ 16 अप्रैल को पंजाब प्रांत के सीएम चुने गए थे. उन्हें 197 वोट मिले थे. जबकि बहुमत के लिए 186 वोट जरूरी थे. हालांकि, इसमें इमरान खान की पार्टी के 25 बागियों के वोट भी शामिल थे.

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दलबदल कानून के तहत 20 मई को इन सांसदों की सदस्यता खत्म कर दी थी. कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब अगर इमरान की पार्टी के बागी सांसदों के वोटों को हटाकर गिनती हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पार्टी के नेता शहबाज शरीफ के बेटे हमजा पाकिस्तान प्रांत के सीएम नहीं रह सकेंगे. पाकिस्तान के आर्टिकल 130(4) के मुताबिक, अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता तो वोटों की गिनती दोबारा होगी.

अगर हमजा को सीएम बने रहना है, तो उन्हें 186 वोट की जरूरत पड़ेगी. नहीं तो दोबारा चुनाव होंगे. लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस सदाकत अली खान, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी और जस्टिस तारिक सलीम शेख की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया

कोर्ट ने कहा, अगर 25 वोट हटा देने से हमजा के पास बहुमत नहीं बचता तो वे सीएम नहीं रहेंगे. कोर्ट ने कहा, वोटों की गिनती और दोबारा चुनाव के लिए अगर जरूरत पड़ी तो 1 जुलाई से 4 जुलाई तक असेंबली सेशन बुलाया जाएगा.


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