विश्व
पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन से जनरल असीम मुनीर की नियुक्ति आसान
Tara Tandi
9 Nov 2025 5:45 PM IST

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Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान द्वारा 27वें संविधान संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दिए जाने के बाद, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर रक्षा बलों के प्रमुख (सीडीएफ) का शक्तिशाली नया पद संभालने के लिए तैयार हैं। यह पद तीनों सेनाओं के बीच "अधिक समन्वय और एकीकृत कमान" सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी है।
डॉन के अनुसार, कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद संसद में पेश किया गया यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 में बड़े बदलाव लाता है, जो सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। नए ढाँचे के तहत, सेना प्रमुख और रक्षा बलों के प्रमुख, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सेना प्रमुख, जो सीडीएफ के रूप में भी काम करेंगे, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति करेंगे। इस कमान का प्रमुख पाकिस्तानी सेना से चुना जाएगा।
यह विधेयक जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने के सरकार के पहले के फैसले के बाद आया है, जिससे वह पाकिस्तान के इतिहास में यह पद पाने वाले केवल दूसरे अधिकारी बन जाएँगे - एक ऐसा पद जो आजीवन विशेषाधिकारों के साथ आता है। यह संशोधन सरकार को सशस्त्र बलों के अधिकारियों को फील्ड मार्शल, वायु सेना मार्शल और फ्लीट एडमिरल जैसे मानद पदों पर पदोन्नत करने का अधिकार देता है, साथ ही उन्हें आजीवन दर्जा और अधिकार भी प्रदान करता है।
सरकारी अधिकारियों के हवाले से, डॉन ने इस कदम को पाकिस्तान की रक्षा व्यवस्था का "ऐतिहासिक पुनर्गठन" बताया है जिसका उद्देश्य "सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच संस्थागत समन्वय" है। हालाँकि, इस संशोधन की विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने तीखी आलोचना की है, जिसने इसे "संवैधानिक लोकतंत्र की नींव पर प्रहार" बताया है।
पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, उप-प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि इसे "संविधान के अनुसार और सभी हितधारकों के परामर्श के बाद" पेश किया जाएगा।
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