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एक अन्य आरोपी आयशा बीबी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।”
पाकिस्तान में बुधवार को एक आतंकवाद रोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर बम विस्फोट करने वाले चार दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। यह धमाका बीते साल जून माह में हुआ था।
अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। पिछले साल जून में, सईद के घर के बाहर एक कार में भीषण बम विसफोट हुआ था जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। धमाके में 20 लोग घायल भी हो गए थे।
आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश अरशद भुट्ट ने यहां कोट लखपत जेल में बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान आयशा बीबी नामक एक महिला को पांच साल कैद की सजा भी सुनाई।
अदालत के अधिकारी ने कहा, "लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के ईद गुल, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद शाह और जियाउल्ला को मौत की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी आयशा बीबी को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई।"
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