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Pakistan PM ने राष्ट्रपति जरदारी को 26वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून बनाने की सलाह दी

Rani Sahu
21 Oct 2024 8:15 AM GMT
Pakistan PM ने राष्ट्रपति जरदारी को 26वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून बनाने की सलाह दी
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Pakistan इस्लामाबाद : एआरवाई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 26वें संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून बनाने की सलाह दी।
प्रधानमंत्री ने इससे पहले संसद के दोनों सदनों से सफलतापूर्वक पारित होने के बाद संविधान संशोधन विधेयक पर सलाह पर हस्ताक्षर किए थे। रविवार को दो-तिहाई बहुमत के साथ सीनेट में पारित किए गए 26वें संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष से भारी विरोध का सामना करना पड़ा, खासकर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने, जिसने आरोप लगाया कि यह विधेयक न्यायपालिका की शक्तियों को कमजोर करेगा।
कानून और न्याय मंत्री आजम नजीर तरार ने सीनेट में विधेयक पेश किया, जिसके पक्ष में 65 वोट पड़े। चार सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया। विधेयक में 27 खंड हैं और संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) द्वारा सुझाए गए संशोधन को शामिल कर लिया गया है। जेयूआई-एफ ने पहले विधेयक का विरोध किया था, लेकिन बाद में सत्तारूढ़ सरकार ने उसे मना लिया। अब यह विधेयक पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, रविवार को इससे पहले पीटीआई पार्टी की राजनीतिक समिति ने घोषणा की कि वह दोनों विधायी सदनों में संवैधानिक संशोधनों पर मतदान में भाग नहीं लेगी। आधिकारिक बयान से संकेत मिलता है कि समिति ने नेशनल असेंबली और सीनेट में पीटीआई सदस्यों के खिलाफ भी विरोध करने का संकल्प लिया है जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पीटीआई राजनीतिक समिति ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान में सत्ता में मौजूद समूह के पास संविधान में संशोधन करने के लिए नैतिक, लोकतांत्रिक या संवैधानिक वैधता का अभाव है। (एएनआई)
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