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अदालत ने यह फैसला भारतीय उच्चायोग के अनुरोध पर लिया है और सुनवाई स्थगित कर दी.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) ने मंगलवार को कुलभूषण जाधव के लिए वकील की नियुक्ति का समय 14 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने यह फैसला भारतीय उच्चायोग के अनुरोध पर लिया है और सुनवाई स्थगित कर दी. इससे पहले ने अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि भारत सरकार जानबूझकर जाधन के लिए वकील नियुक्त नहीं कर रही है. अब केवल एकमात्र विकल्प बचा था कि पाकिस्तानी सरकार उसे कानूनी प्रतिनिधि मुहैया कराए.
गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने भारतीय नागरिक और नौसेना से अवकाश प्राप्त 50 वर्षीय जाधव को जासूसी के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) में अपील की और जुलाई 2019 के उसके निर्देश पर मामले में समीक्षा याचिका पर सुनवाई हो रही है. भारत अदालत में जाधव के मामले की पैरवी करने के लिए भारतीय वकील की नियुक्ति और 2019 के आईसीजे के फैसले के अनुसार उनतक निर्बाध राजनयिक पहुंच के लिए दबाव बना रहा है.
इससे पहले भारत कह चुका है कि कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में पाकिस्तान मुख्य मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है और उसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेशानुसार 'निर्बाध, बिना शर्त और बेरोक-टोक' राजनयिक पहुंच देने के लिए दबाव बनाया.
पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि भारत इस मुकदमे में जाधव की पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करने में असफल रहा है, श्रीवास्तव से इसी संबंध में सवाल किया गया था. श्रीवास्तव ने कहा था कि आईसीजे के आदेश के अनुसार अगर हमें प्रभावी समीक्षा और पुन:विचार करना है तो मुख्य मुद्दों का समाधान आवश्यक है. पाकिस्तान मुख्य मुद्दों के समाधान की अपनी मंशा का प्रदर्शन करे.
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