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पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्पीकर अशरफ ने लाहौर HC के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हमजा शहबाज को दिलाई शपथ

Gulabi Jagat
30 April 2022 2:44 PM GMT
पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्पीकर अशरफ ने लाहौर HC के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हमजा शहबाज को दिलाई शपथ
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अशरफ ने लाहौर HC के निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हमजा शहबाज को दिलाई शपथ
लाहौर, एएनआइ। पाकिस्तान नेशनल असेंबली स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने लाहौर हाई कोर्ट के निर्देश पर शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में हमजा शहबाज को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। 47 वर्षीय हमजा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हैं। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने हमजा के चुनाव को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करते हुए शपथ ग्रहण समारोह टाल दिया था जिसके बाद हमजा हाई कोर्ट की शरण में गए।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हमजा के शपथ को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पीटीआइ की अपील पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने एक वृहद पीठ का गठन किया है। पंजाब के गर्वनर चीमा ने पूर्व मुख्यमंत्री उस्मान बजदर का इस्तीफा नामंजूर करते हुए उनके मंत्रिमंडल को बहाल कर दिया था। 16 अप्रैल को 197 मतों से प्रांत के नए मुख्यमंत्री चुने गए हमजा एक दिन बाद ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन गर्वनर ने समारोह स्थगित कर दिया।
अपने शपथ ग्रहण को लेकर हमजा ने 21 अप्रैल को लाहौर हाई कोर्ट में अपील दाखिल कराई। चीफ जस्टिस मुहम्मद अमीर भाटी ने राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत किसी व्यक्ति को शपथ के लिए नामित करने का निर्देश दिया, लेकिन राष्ट्रपति हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने में विफल रहे।
डान अखबार के मुताबिक, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ने बुधवार को पंजाब के गवर्नर को स्वयं या अपने किसी नामित व्यक्ति से शपथ दिलाने का सुझाव दिया, लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ। इसके बाद अपनी तीसरी अर्जी में हमजा ने अदालत के पिछले दो आदेशों का पालन कराने की मांग की। हाई कोर्ट के जस्टिस हसाब ने नेशनल असेंबली स्पीकर अशरफ को शनिवार 11:30 बजे दिन में शपथ दिलाने का निर्देश दिया।
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