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इस्लामाबाद (आईएएनएस)| पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने गुरुवार को पंजाब चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच के 'अल्पमत' के फैसले को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके मंत्रिमंडल के फैसले को लागू नहीं करने के लिए बाध्य कर दिया। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। जियो न्यूज ने बताया कि यह प्रस्ताव बलूचिस्तान अवामी पार्टी के विधायक खालिद मागसी द्वारा पेश किया गया था और अधिकांश सांसदों द्वारा अनुमोदित किया गया था।
यह नोट किया गया कि नेशनल असेंबली ने 28 मार्च को एक प्रस्ताव में राजनीतिक मामलों में 'हस्तक्षेप' से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आह्वान किया था। यह भी देखा गया कि समाज के कई वर्गो ने बार-बार शीर्ष अदालत से पूर्ण अदालत की पीठ बनाने का आग्रह किया था, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया और मामले में केवल एक राजनीतिक दल को सुना गया।
संसद के स्पष्ट प्रस्ताव और सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों के बहुमत के फैसले को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए, तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने अल्पमत की राय लागू की, जो सर्वोच्च न्यायालय की परंपराओं, मिसालों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। संकल्प नोट किया। इसमें कहा गया है कि बहुमत पर अल्पमत थोपा जाता है।
प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट के उस सर्कुलर पर भी चिंता जताई गई, जिसमें स्वत: संज्ञान लेकर मामलों पर तीन सदस्यीय पीठ के फैसले को रद्द कर दिया गया था। इसने एक विवादास्पद पीठ के गठन और मामले को जल्दी से बंद करने के अपने फैसले पर भी चिंता जताई, जिसने न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा को 'स्वत: प्रेरणा' सुनवाई स्थगित करने के लिए प्रेरित किया।
संसद के निचले सदन ने भी 'राजनीतिक मामलों में अनुचित न्यायिक हस्तक्षेप' पर आशंका व्यक्त की।
जियो न्यूज के मुताबिक, यह भी बताया गया कि 'अल्पसंख्यक शासन' ने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया और संघीय इकाइयों में विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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