पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने विधेयक को दी मंजूरी, कुलभूषण जाधव के मौत की सजा की होगी समीक्षा
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकिस्तान नेशनल असेंबली की कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जो कुलभूषण जाधव की सजा की समीक्षा करेगा. भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.
'अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश' शीर्षक से प्रस्तुत मसौदा विधेयक पर नेशनल असेंबली की विधि एवं न्याय से संबंधित स्थायी समिति ने विपक्ष के तीखे विरोध के बावजूद बुधवार को चर्चा की और इसे अपनी मंजूरी दी. समिति की बहस में हिस्सा लेते हुए पाकिस्तान की न्याय एवं विधि मंत्री फरोग नसीम ने कहा कि यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत लाया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विधेयक को संसद मंजूरी नहीं देती तो पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का अनुपालन नहीं करने पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.
उल्लेखनीय है कि जासूसी और आतंकवाद में शामिल होने के आरोप में भारतीय नौसेना से अवकाश प्राप्त 50 वर्षीय अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अदालत के फैसले और जाधव को राजनयिक संपर्क देने से इनकार करने के खिलाफ वर्ष 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था.
हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में यह फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव (50) की दोषसिद्धि एवं सजा की अवश्य ही प्रभावी समीक्षा करनी चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए. साथ ही, बगैर देर किये जाधव को भारत द्वारा राजनयिक पहुंच मुहैया कराने देने को भी कहा था.