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पाकिस्तान निर्वाचन आयोग का नया झटका, कहा- तीन माह में संभव नहीं

Neha Dani
5 April 2022 8:25 AM GMT
पाकिस्तान निर्वाचन आयोग का नया झटका, कहा- तीन माह में संभव नहीं
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एक माह का समय तो केवल इससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए ही चाहिए होगा।

पाकिस्‍तान में जारी सियासी घमासान के बीच चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि तीन माह के अंदर देश में आम चुनाव कराना संभव नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ से आया ये बयान इसलिए भी काफी दिलचस्‍प हो गया है क्‍योंकि रविवार को ही इमरान सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री की तरफ से कहा गया था कि तीन माह के अंदर देश में चुनाव करवाए जाएंगे। उन्‍होंने अपने बयाना में यहां तक कहा था कि इस बाबत जल्‍द ही नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। पीएम इमरान खान ने भी देश को दिए अपने अल्‍प संबोधन में इस बात की तस्‍दीक की थी। लेकिन अब जबकि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि तीन माह में ये संभव नहीं है तो पाकिस्‍तान में जारी सियासी बवाल बढ़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में है मामला निलंबित
बता दें कि नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्‍वास प्रस्‍ताव को खारिज करने का मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में निलंबित है। वहीं इमरान खान की सलाह पर राष्‍ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग करने का आदेश पारित कर दिया है। इसके अलावा उन्‍होंने देश में चुनाव होने तक इमरान खान को केयरटेकर पीएम भी नियुक्‍त किया है। हालांकि इमरान खान की तरफ से देश के पूर्व चीफ जस्टिस आफ पाकिस्‍तान गुलजार अहमद को इस पद के लिए नामित किया गया है। वो केयरटेकर पीएम बनेंगे या नहीं ये काफी कुछ विपक्ष की मर्जी पर भी निर्भर करता है।
आयोग ने बताई वजह
मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि क्‍योंकि मामला अभी कोर्ट में निलंबित है, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। पाकिस्‍तान के अखबार डान के मुताबिक खैबर पख्‍तूंख्‍वां में आयोग द्वारा डिलिमिटेशन का काम किया जा रहा है। यहां पर 26वें संशोधन के अंतर्गत सीटों की संख्‍या को बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद यहां पर विधानसभा और क्षेत्र वार मतदाताओं का ब्‍यौरा तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। आयोग ने ये भी साफ कर दिया है कि देश में आम चुनाव कराने के लिए उसको छह माह का समय चाहिए होगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि डिलिमिटेशन का काम काफी समय लेता है। एक माह का समय तो केवल इससे संबंधित विवादों के निपटारे के लिए ही चाहिए होगा।


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