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इस्लामाबाद (एएनआई): पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को अधिकारियों को सरकारी उपहारों से जुड़े एक मामले में देश के पूर्व प्रधान मंत्री की दोषसिद्धि और जेल की सजा को निलंबित करने के बाद इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
डॉन न्यूज की आज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा को निलंबित कर दिया है।
पूर्व प्रधान मंत्री की जेल की सजा के खिलाफ अपील पर मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की पीठ ने बहुप्रतीक्षित आदेश की घोषणा की, जो देश में राष्ट्रीय चुनावों से कुछ महीने पहले आया है।
डॉन न्यूज के अनुसार, इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा दायर मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था, जिसमें राज्य के उपहारों का विवरण छिपाना शामिल था और उन्हें तीन साल की जेल हुई थी। फैसले का मतलब था कि उन्हें पांच साल के लिए आम चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया।
इसके बाद इमरान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के आईएचसी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (एससी) का दरवाजा भी खटखटाया था, जिन्होंने उन्हें दोषी ठहराया था।
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान जिला और सत्र अदालत ने 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना मामले में यानी अवैध रूप से सरकारी उपहार बेचने के आरोप में तीन साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें पांच साल की अवधि के लिए राजनीति से अयोग्य घोषित कर दिया। उन्हें देश के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद किया गया था।
तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद पीटीआई अध्यक्ष को लाहौर में उनके ज़मान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इमरान खान पर 100,000 पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान स्थित जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान ने जेल में रहने पर निराशा व्यक्त की है और कहा है कि वह वहां नहीं रहना चाहते।
सूत्रों के अनुसार, पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने यह भी कहा था कि वह "परेशान करने वाली" परिस्थितियों में जेल की कोठरी में बंद हैं। (एएनआई)
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