
पाकिस्तान की एक अदालत ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, जिन्हें 9 मई को हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किया गया था।
66 वर्षीय कुरैशी ने इमरान खान के शासन में 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 9 मई को खान की गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार किए गए पीटीआई के शीर्ष नेताओं में से एक थे। उनकी पहली गिरफ्तारी के बाद से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया है।
उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने आदेश दिया कि कुरैशी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत अब और गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायमूर्ति चौधरी अब्दुल अजीज ने भी रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर के एमपीओ के आदेशों को अवैध घोषित किया और अधिकारियों को कुरैशी को ज़मानत बांड जमा करने के लिए कहे बिना तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने विधि अधिकारी से पूछा कि क्या कुरैशी ने कोई भाषण दिया था या किसी विरोध का नेतृत्व किया था।