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Pakistan इस्लामाबाद : एआरवाई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला और सत्र न्यायालय ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। ड्यूटी जज शबीर भट्टी ने उनकी अंतरिम जमानत याचिकाओं की सुनवाई की अध्यक्षता की। बुशरा बीबी तरनोल पुलिस स्टेशन में दर्ज चार मामलों और रमना पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों में अंतरिम जमानत मांगने के लिए अपनी कानूनी टीम के साथ अदालत में पेश हुईं।
अदालत ने प्रत्येक मामले के लिए 50,000 रुपये के जमानत बांड जमा करने पर उनकी जमानत मंजूर कर ली। इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने उन्हें 13 जनवरी तक 32 मामलों में अंतरिम जमानत दी थी, उनके वकील ने बताया। रिपोर्ट के अनुसार, बुशरा बीबी अपने वकीलों के साथ एटीसी के समक्ष पेश हुईं और 9 मई की हिंसा से जुड़े 23 मामलों सहित कुल 32 मामलों में जमानत मांगी। उन्हें अब रावलपिंडी, अटक और चकवाल में दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है।
उनके वकील फैसल मलिक ने तर्क दिया कि बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मामले "राजनीति से प्रेरित और प्रतिशोध के उद्देश्य से हैं।" मीडिया से बात करते हुए फैसल मलिक ने कहा कि पूर्व प्रथम महिला ने खुद को एटीसी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले रावलपिंडी में 23 मामलों में नामित किया गया था, एआरवाई न्यूज ने बताया।
इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए पीटीआई ने 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान, पीटीआई काफिला खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद चला गया और 26 नवंबर को प्रदर्शनकारी डी-चौक पहुंचे, जहां सुरक्षाकर्मियों ने लोगों को तितर-बितर करने और विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए देर रात तक अभियान चलाया। इस बीच, पीटीआई के सूचना सचिव शेख वकास अकरम ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले की निंदा की और इसे "राजनीतिक उत्पीड़न का सबसे खराब उदाहरण" कहा, जैसा कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया था। 23 नवंबर को पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अकरम ने चेतावनी दी कि लोग इमरान खान के खिलाफ और अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। (एएनआई)
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Rani Sahu
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