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Lahore [Pakistan] लाहौर [पाकिस्तान], 18 मई (एएनआई): पाकिस्तान के लाहौर में एक विशेष आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने जिन्ना हाउस हमले के मामले में आरोपी 267 व्यक्तियों पर औपचारिक अभियोग लगाने की तारीख 24 मई तय की है, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की। एआरवाई न्यूज के अनुसार, नवीनतम अदालती सत्र लाहौर की कोट लखपत जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता एटीसी जज मंजर अली गुल ने की। सुनवाई के दौरान, सभी आरोपियों के बीच आरोप पत्र वितरित किए गए, जिससे आगामी अभियोगों के लिए आधार तैयार हो गया।
डॉ. यास्मीन राशिद सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के हाई-प्रोफाइल नेताओं ने कार्यवाही में भाग लिया, उनकी उपस्थिति आधिकारिक तौर पर दर्ज की गई। आलिया हमजा और खादीजा शाह जैसे अन्य लोग भी चल रहे जेल ट्रायल के हिस्से के रूप में अदालत के सामने पेश हुए। एआरवाई न्यूज के अनुसार, यह मामला हिंसक विरोध प्रदर्शनों और जिन्ना हाउस, एक प्रमुख सैन्य स्थल को निशाना बनाकर की गई कथित बर्बरता से उपजा है। आरोपियों पर पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत गंभीर आरोप हैं। औपचारिक रूप से आरोप तय करने की तारीख 24 मई तय की गई है, जिसके बाद मुकदमा पूरी गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है।
इससे पहले, 11 दिसंबर, 2024 को जिन्ना हाउस अटैक मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने महिलाओं सहित पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के आठ कर्मचारियों को मामले में निर्दोष पाया था। जानकारी के अनुसार, जिस मामले में जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, उसकी सुनवाई एटीसी के प्रशासनिक न्यायाधीश मंजर अली गुल ने की थी। जेआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के आठ कर्मचारी--तौसीफ खानम, सईदा, अयूब, सरवत शाहिद, नादिरा उमर, वहीदुर रहमान, साजिद प्रिंस, बिलाल फरहान और फारूक--निर्दोष हैं और उन्होंने 9 मई, 2023 को जिन्ना हाउस पर हुए हमले में भाग नहीं लिया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुए दंगों के बाद, पीटीआई कर्मचारियों पर सरवर रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। (एएनआई)
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