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पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के आदेश की समीक्षा को देखते हुए चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करेगा पाक SC

Neha Dani
15 May 2023 7:41 AM GMT
पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के आदेश की समीक्षा को देखते हुए चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करेगा पाक SC
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देश में आम चुनाव कराने पर सहमत हुए, लेकिन फिर भी चुनाव की तारीख पर मतभेद थे।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में चुनाव कराने के अपने 4 अप्रैल के आदेश की समीक्षा के लिए सोमवार को पाकिस्तान के चुनाव आयोग की समीक्षा याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है।
शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को 14 मई को प्रांत में चुनाव कराने का आदेश दिया और रविवार को समय सीमा समाप्त हो गई।
पंजाब प्रांत में चुनाव कराने को लेकर संघीय सरकार और इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के बीच गतिरोध था। हालांकि, गठबंधन सरकार और पूर्व प्रधान मंत्री खान की पार्टी ने इस महीने की शुरुआत में "बड़ी प्रगति" की, जब वे एक ही दिन पूरे देश में आम चुनाव कराने पर सहमत हुए, लेकिन फिर भी चुनाव की तारीख पर मतभेद थे।
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