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सरकार ने संसद में एक कानून लाकर टीएलपी की मांगों पर कार्रवाई करने का वादा भी किया था।
पाकिस्तान ने आतंकवाद समर्थक कानून के तहत बुधवार को देश की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई उसके समर्थकों द्वारा लगातार तीसरे दिन कानून का पालन करने वाली एजेंसियों के साथ टकराव के बाद लिया गया। इस संघर्ष में सात लोगों की मौत हो गई जबकि 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पाकिस्तानी गृहमंत्री शेख राशिद अहमद ने बताया कि टीएलपी पर 1997 के आतंकरोधी कानून के नियम 11-बी के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने संगठन पर पाबंदी लगाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।
तीसरे दिन भी पुलिस से हुए टकराव के बाद लिया फैसला, सात लोग मारे गए
अहमद ने कहा कि पिछले दो दिनों के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ हुई झड़पों में कम से कम दो पुलिस अधिकारी मारे गए और कुल 340 लोग घायल हुए। बता दें कि टीएलपी ने अपने प्रमुख साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के बाद सोमवार से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किए थेे। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी राजमार्गों को अब साफ कर दिया गया है।
टीएलपी के साथ समझौता कर चुकी है पाक सरकार
पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ सरकार ने फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने की सहमति देते हुए पिछले नवंबर में टीएलपी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। टीएलपी ने फ्रांस में कार्टूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। सरकार ने संसद में एक कानून लाकर टीएलपी की मांगों पर कार्रवाई करने का वादा भी किया था।
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