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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: बेटा घर छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने जा रहा था. इस बात से मां को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को पीटना शुरू दिया.
बेटे ने दावा किया कि पिटाई के बाद स्ट्रेस की वजह से उसे हॉस्पिटल तक जाना पड़ा था. अब कोर्ट ने इस मामले में मां को दोषी पाया है.
57 साल की पॉलीन रैंडलेस ने बेटे सिमोन के चेहरे पर घूंसा मारा और फिर लात से उसके पैरों पर भी हमला किया. पीटते हुए पॉलीन बोल रही थीं कि सिमोन की पार्टनर लॉरेन स्टॉकर बेटे को उनसे दूर ले जा रही हैं.
मामला ब्रिटेन का है. पॉलीन, चेशायर के नेस्टन की रहनेवाली हैं. उनका बेटा ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस का ऑफिसर है.
पॉलीन अपने बेटे को कई हफ्ते तक लगातार भद्दे मैसेज भेजती रही. बाद में एक बार तो उन्होंने बेटे से कहा- काश मैंने अबॉर्शन करवा लिया होता. मैं चाहती हूं कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए.
पॉलीन ने बेटे सिमोन को कई बार आत्महत्या की भी धमकी दी थी. वह बेटे से कहती थीं कि अगर बेटा उनके पास जल्द वापस शिफ्ट नहीं होता तो वह अपनी जान ले लेंगी.
सिमोन ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था. वह एंजाइटी और डिप्रेशन से ग्रसित हो गए. सिमोन ने कहा कि मां से उनके संबंध अच्छे थे. लेकिन मई 2021 में उनकी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद समस्याएं शुरू होने लगीं.
मामला कोर्ट तक जा पहुंचा. बेटे ने मां के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दिया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिमोन ने कहा कि मां से वह बार-बार कॉन्टैक्ट नहीं करने के लिए कहते थे. लेकिन वह नहीं मानती थीं.
प्रोसेक्यूटर एशले सिम्पसन ने बताया कि एक दिन सिमोन जब गर्लफ्रेंड के साथ था तो उसके पास इमरजेंसी कॉल आई. सिम्पसन ने कहा- जैसे ही सिमोन की कार मां के घर पहुंची, मां ने सिमोन पर चिल्लाना शुरू कर दिया. कहा- अब क्यों आए हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों आई है? अगर मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड दिखी तो मैं उसे मार डालूंगी.
सिम्पसन ने कहा- इस दौरान सिमोन को उनकी मां ने पीटा भी था. हालांकि, उसे कोई इंज्यूरी नहीं हुई थी.
पॉलीन के बचाव में एडवोकेट हावर्ड जोन्स ने कहा- निश्चित तौर पर वह बहुत अकेली फील कर रही थीं. वह कहती थीं कि गर्लफ्रेंड ही बेटे को उनकी मदद करने से रोकती थी. वह नहीं चाहती थीं कि बेटा इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंचे. इसलिए उन्होंने खुद को दोषी मान लिया है.
पॉलीन को क्रिमिनल डैमेज, हैरेसमेंट और असॉल्ट के मामले में दोषी ठहराया गया है. उन पर करीब 11 हजार रुपए का फाइन लगाया गया है. 12 महीने के लिए कम्युनिटी ऑर्डर को सर्व करने के लिए कह गया है और 18 महीने के लिए बेटे से कॉन्टैक्ट करने से मना किया गया है.
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