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पाकिस्तान अदालत ने एक मौलवी को सुनाई उम्रकैद की सजा, लगा दुष्कर्म करने के आरोप
Ritisha Jaiswal
2 Oct 2021 6:47 PM GMT
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पाकिस्तान में अदालत ने एक मौलवी को पंजाब प्रांत में 12 वर्षीया लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है
जनता से रिश्ता वेबडेस्क | पाकिस्तान में अदालत ने एक मौलवी को पंजाब प्रांत में 12 वर्षीया लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मौलवी पर दो लाख रुपये (पाकिस्तानी करेंसी) का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश खालिद बशीर ने शुक्रवार को कारी अत्तीकुर रहमान को उम्रकैद की सजा सुनाई। उसपर दो साल पहले टोबा टेक सिंह जिले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने 200,000 पाकिस्तानी रुपये जुर्माना भी किया।
अभियोजन के मुताबिक, पीड़िता अपने गांव के मदरसे में गई थी जहां रहमान की एक सहयोगी बिलकिस बीबी ने लड़की को चैंबर में आने के लिए लालच दिया। पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे निर्जन स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने उसे कराहते हुए पाया और उसे एक अस्पताल पहुंचाया जहां उसने पुलिस को अपने साथ जो कुछ हुआ था उसकी जानकारी दी। अभियोजन ने कहा कि इसके बाद रहमान को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मामला चला।
पाकिस्तान में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले
बता दें कि पाकिस्तान में दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में बाल यौन शोषण, अपहरण और बाल विवाह सहित बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 2020 में बाल शोषण के कुल 2,960 मामले सामने आए। 2019 की तुलना में यह चार फीसद की वृद्धि थी। इन पीड़ितों में 51 फीसद लड़कियां और 49 फीसद लड़के थे।
वहीं, दूसरी ओर इमरान सरकार के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के कई मंदिरों में तोड़-फोड़ की घटनाएं अब आम हो चली हैं। इसको लेकर वैश्विक नेताओं ने भी चिंता जाहिर की है।
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