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पाकिस्तान में अब सांसद की गिरफ्तारी से पहले लेनी होगी स्पीकर की मंजूरी

Subhi
21 Oct 2022 12:42 AM GMT
पाकिस्तान में अब सांसद की गिरफ्तारी से पहले लेनी होगी स्पीकर की मंजूरी
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पाकिस्तान की संसद ने गुरुवार को नियमों में संशोधन करके किसी भी सांसद की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। संसद के निचले सदन, नेशनल एसेम्बली ने 'नियमों एवं कामकाज की नियमावली, 2007' में संशोधन को मंजूरी दी।

पाकिस्तान की संसद ने गुरुवार को नियमों में संशोधन करके किसी भी सांसद की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। संसद के निचले सदन, नेशनल एसेम्बली ने 'नियमों एवं कामकाज की नियमावली, 2007' में संशोधन को मंजूरी दी। नेशनल एसेम्बली ने ट्विटर पर अपना एजेंडा साझा करते हुए लिखा कि नियम 103 के तहत पहले सांसद की गिरफ्तारी के तत्काल बाद उसकी सूचना स्पीकर को देनी होती थी, लेकिन अब उसके स्थान पर निम्न प्रस्ताव रखा गया है।

नये प्रस्ताव में किसी भी सांसद की आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेना अनिवार्य होगा और स्पीकर को सूचित करना होगा कि उक्त सांसद पर क्या आरोप हैं और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं, नियम 106 में संशोधन के बाद प्रस्ताव रखा गया है कि किसी भी सदस्य को संसद/विधानसभा भवन परिसर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

डॉन अखबार की खबर के अनुसार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सांसद मुर्तजा अब्बासी ने संशोधन प्रस्ताव सदन में पेश किया था। वहीं, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रस्ताव रखा कि संशोधन करके यह स्पीकर या समिति के चेयरमैन (अध्यक्ष/सभापति) के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार किए गए सांसद के लिए पेशी आदेश जारी करें। डॉन के अनुसार, नेशनल एसेम्बली में तीनों संशोधन पारित हो गए।

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