इमरान खान: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मालूम हो कि इमरान खान को हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इमरान की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे पाकिस्तान में दंगे भड़क उठे. पुलिस ने 9 मई को हुए दंगों के सिलसिले में इमरान समेत पीटीआई नेताओं के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। 10 मई को, लाहौर पुलिस ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के कार्यालय पर कथित रूप से हमला करने और एक कंटेनर को जलाने के आरोप में इमरान सहित पीटीआई नेताओं के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कीं। इस पृष्ठभूमि में, लाहौर एंटी-टेररिज्म कोर्ट (आतंकवाद विरोधी अदालत) के न्यायाधीश अबर गुल खान ने इमरान और छह अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत के एक अधिकारी ने कहा कि लाहौर आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश अबर गुल खान ने मंगलवार को पीटीआई प्रमुख इमरान और उनकी पार्टी के छह अन्य नेताओं को आगजनी के दो मामलों में गिरफ्तार करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया। इमरान के साथ जिन लोगों को गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है उनमें पीटीआई नेता हसन नियाज़ी, अहमद अज़हर, मुराद सैयद, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, मियां असलम इकबाल शामिल हैं। जज ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.