
इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की अदालत ने एक जज को धमकी देने के मामले में आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया. अदालत ने उन्हें 18 अप्रैल को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जीबा चौधरी के मुताबिक इमरान पर इस्लामाबाद पुलिस को धमकी देने का आरोप है. फैसल चौधरी ने कोर्ट में इमरान की ओर से पैरवी की। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि अदालत में पेश नहीं होने के कारण गिरफ्तारी वारंट को जमानती से गैर-जमानती में बदला जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री शाबाज शरीफ ने कहा कि इमरान से तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वह माफी नहीं मांग लेते। उन्होंने कहा कि इमरान धोखेबाज हैं और देश को लूटने वालों से बातचीत करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने न्याय व्यवस्था पर हमला किया और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते।
