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अगले साल जेल से रिहा होने जा रहे 92 खूंखार आतंकी! उनकी आजादी पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है

Shiv Samad
30 Dec 2021 2:02 PM GMT
अगले साल जेल से रिहा होने जा रहे 92 खूंखार आतंकी! उनकी आजादी पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है
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अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के 92 आतंकी अगले साल जेल से रिहा हो सकते हैं। उनकी रिहाई पर पैरोल बोर्ड अहम फैसला ले सकता है। जानिए क्या है पूरा मामला..

लंदन: ब्रिटेन में पैरोल बोर्ड करीब 100 सजायाफ्ता आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर विचार कर सकता है. इनमें से 92 आतंकियों का मामला पैरोल जजों के सामने आने वाला है। हाल ही में रिहा किए गए आतंकवादियों द्वारा तीन महीने के भीतर दो हमलों के बाद, जेल से आतंकवादियों की स्वचालित रिहाई पर रोक लगाते हुए, फरवरी में आपातकालीन कानून पारित किए गए थे।

ऑटो रिलीज़ नियम बदल गया

नजम हुसैन भी दो तिहाई सजा पूरी कर रिहाई की प्रक्रिया में शामिल है। इसी आतंकी ने लंदन ब्रिज हमले की साजिश रची थी। इसके साथ ही आतंकी उस्मान खान और जैक कॉल्सन को भी मामले में दोषी ठहराया गया था। ये दोनों फरवरी में पैरोल बोर्ड के समक्ष अपनी रिहाई के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं ब्रिटेन में आतंकी संगठन अलकायदा का आतंकी रंगजीब अहमद मार्च में इस प्रक्रिया से गुजर सकता है।

जानिए आतंकियों को कैसे छोड़ा जाता है

आतंकवादी अपराधी (प्रारंभिक रिहाई का निषेध) अधिनियम 2020 की शुरुआत के बाद से, कुल 117 मामले पैरोल बोर्ड को भेजे गए हैं। अब तक 11 को रिहा किया जा चुका है और 14 को जेल से रिहा करने से इंकार कर दिया गया है।

आसान नहीं है रिलीज

पैरोल बोर्ड का कहना है कि आतंकवाद के मामलों में अक्सर उनकी 'जटिलता' और 'कठिन और गहन प्रक्रियाओं से गुजरने' के कारण विचार करने में अधिक समय लगता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मुकदमे की देखरेख करने वाले पैनल के लिए सभी आवश्यक सबूत उपलब्ध हैं। उपलब्ध हैं।

रिहाई के बाद भी आतंकियों की नजर

पैरोल बोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिसके तहत हमने आतंकियों को रिहा करने से पहले कई सख्त शर्तें रखीं। इसमें वे कहां जा सकते हैं, वे किसके साथ जुड़ सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यात्रा और काम पर प्रतिबंध शामिल हैं। वे मल्टी एजेंसी पब्लिक प्रोटेक्शन अरेंजमेंट के हिस्से के रूप में आगे की निगरानी के अधीन हैं।

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