नया कानून: सेक्स के दौरान चुपके से कंडोम हटाने पर होगी कानूनी कार्यवाही, अगर पार्टनर नाराज हुई तो
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अमेरिका के कैलिफोर्निया में सेक्स से संबधित एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो काफी सुर्खियों में है. यहां शारीरिक संबंधों को लेकर एक नए कानून का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. इसके अनुसार अब सेक्स के दौरान कंडोम हटाने के लिए पार्टनर की सहमति लेनी जरूरी होगी. ऐसा ना करने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है. कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला ऐसा राज्य है जहां चुपके से कंडोम निकालने को गैरकानूनी घोषित किया जा रहा है. यहां के विधायकों ने गवर्नर गेविन न्यूसम को एक विधेयक भेजा है जिसमें पार्टनर की मौखिक सहमति लिए बिना कंडोम हटाना अवैध घोषित करने की मांग की गई है. इस तरह के मामले नागरिक संहिता के तहत दर्ज किए जाएंगे और इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा.
प्रस्ताव के अनुसार, बिना सहमति कंडोम निकालने वाले आरोपी पर सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जा सकेगा. इसमें पीड़ित अपने हर्जाने के लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है. डेमोक्रेटिक असेंबली की क्रिस्टीना गार्सिया 2017 से इस तरह के कानून पर जोर दे रही हैं. हालांकि उस समय अन्य विधायकों ने कहा था कि भले ही बिना मंजूरी कंडोम निकालना क्रिमिनल कोड में ना आता हो लेकिन ये करना पहले से ही अपराध है.
उस समय जानकारों ने कहा था कि अगर इस पर कानून बनता है तो भी इसके तहत मुकदमा दर्ज कराने में कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं. जैसे कि पीड़ित को ये साबित करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है कि आरोपी ने सेक्स के दौरान जानबूझ कर कंडोम हटाया या फिर वो गलती से निकल गया. हालांकि, इस साल विश्लेषकों ने कहा कि गार्सिया का बिल नागरिक कानून में किसी भी तरह की अस्पष्टता को दूर करेगा. गार्सिया ने कहा कि इस तरह के अपराध पीड़ितों को लंबे समय तक शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं.
न्यूयॉर्क और विस्कॉन्सिन के सांसद भी पहले इस तरह का प्रस्ताव ला चुके हैं लेकिन गार्सिया का कहना कि कैलिफोर्निया इसे अवैध बनाने वाला पहला राज्य होगा. उनका बिल इस साल बिना किसी विरोध के पारित हुआ है. अपने एक बयान में गार्सिया ने कहा, 'यह घृणित है कि कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज इस तरह के अपराध का बचाव कर रही हैं और सलाह दे रही हैं कि बिना मंजूरी के कंडोम को किस तरह हटाया जा सकता है लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि कानून में ये पूरी तरह से अपराध है.' इस कानून के तहत सेक्स वकर्स भी अपने उन ग्राहकों पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगी जो सेक्स के दौरान सहमति के बिना कंडोम निकाल देते हैं. इसके अलावा मंगलवार को सीनेट ने महिलाओं के पक्ष में एक और बड़ा कदम उठाया. सीनेट ने शादीशुदा रेप पीड़िता को अविवाहित रेप पीड़िता के बराबर ही माना है. कैलिफोर्निया उन 11 राज्यों में से एक है जहां पति द्वारा किए गए रेप और अन्य यौन हिंसाओं के बीच अंतर किया जाता है. बिल के समर्थकों ने कहा कि रेप का ये अंतर तब से मौजूद है जब महिलाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वो किसी भी हालत में अपनी पति की हर हरकत का समर्थन करें.