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सेक्स पर नए आपराधिक कानून लागू, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाया तो खैर नहीं

Shantanu Roy
7 Dec 2022 1:04 AM GMT
सेक्स पर नए आपराधिक कानून लागू, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाया तो खैर नहीं
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सोर्स न्यूज़   - आज तक  

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इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की संसद ने मंगलवार को नए आपराधिक कानून को मंजूरी दी. इस नए कानून के तहत शादी से बाहर सेक्स को अपराध के दायरे में लाया गया है. इसका उल्लंघन करने पर एक साल जेल की सजा हो सकती है. यह नियम इंडोनेशिया के नागरिकों और देश में रह रहे विदेशियों पर समान रूप से लागू होगा. इसके साथ ही शादी के बाद पार्टनर के अलावा किसी और से शारीरिक संबंध बनाने पर भी बैन लगाया गया है. हालांकि, कानून में कहा गया है कि इस मामले में पुलिस कार्रवाई पति-पत्नी या बच्चों की शिकायत के बाद ही हो सकेगी.

नए कानून के अनुसार, सिर्फ पति और पत्नी को ही शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार होगा. ऐसे में अगर शादीशुदा या कोई अविवाहित महिला या पुरुष इस कानून का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है. साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. हालांकि, इस मामले में कार्रवाई तब की जाएगी, जब कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर के खिलाफ या ऐसा करने वाले अविवाहितों के माता-पिता अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे. कोर्ट में ट्रायल चलने से पहले शिकायत वापस ली जा सकती है. लेकिन अगर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति, सरकारी संस्थाओं का अपमान करने पर भी बैन लगाया गया है.

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