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काठमांडू : नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रबी लामिछाने के निलंबन की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया.
रिट याचिका में दावा किया गया था कि हाल ही में शामिल किए गए मंत्री ने अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद नेपाली नागरिकता हासिल नहीं की थी, जो उन्हें नेपाली संसद का सांसद बनने के लिए अयोग्य बनाता है।
दायर याचिका में लामिछाने पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष लामिछाने, जिसने नवंबर 2022 के चुनाव में तूफान ला दिया था, ने अपना नामांकन दाखिल करते समय अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने से पहले प्राप्त की गई नेपाली नागरिकता की एक प्रति प्रस्तुत की थी।
नेपाली कानून के अनुसार, दोहरी नागरिकता रखना अवैध है। मामले को शीर्ष अदालत में ले जाने के साथ, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की की अध्यक्षता में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया जिसमें ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा, आनंद मोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा और प्रकाशमन सिंह राउत शामिल थे।
अदालत ने शुक्रवार को कहा कि मामले पर फैसला अंतिम फैसले के जरिए किया जाएगा। स्थगन आदेश जारी करने से अदालत के इनकार के साथ, लामिछाने अब मंत्री और विधायक के रूप में काम करना जारी रख सकते हैं।
पीठ ने प्रतिनिधि सभा से लामिछाने की सदस्यता को रद्द करने की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं का जवाब देते हुए मामले की प्राथमिकता पर सुनवाई करने का भी फैसला किया। मामले में अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी।
याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि लामिछाने को पार्टी प्रमुख के पद से हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि केवल नेपाली नागरिकों को चुनाव में वोट देने, उम्मीदवार बनने और देश में राजनीतिक पार्टी खोलने का संवैधानिक अधिकार है।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि निचले सदन के सदस्य और पार्टी अध्यक्ष के रूप में लामिछाने का पद अवैध था। (एएनआई)
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