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Karachi कराची : कराची प्रशासन ने तेज़ लहरों और समुद्र की खराब स्थिति के कारण समुद्र तटों पर जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। एआरवाई न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, यह प्रतिबंध 6 से 13 जून तक प्रभावी रहेगा और यह कन्नप, सुनेराह, मुबारक विलेज, टर्टल बीच और दुआ चौक जैसे लोकप्रिय समुद्र तटों पर लागू होगा।
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन (केएमसी) ने मानसून के मौसम में डूबने की बढ़ती घटनाओं और ख़तरनाक लहरों के कारण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था। एआरवाई न्यूज़ के अनुसार, आयुक्त सैयद हसन नक़वी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह उपाय सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है और संभावित मौतों को रोकता है। इस प्रतिबंध के तहत उल्लिखित समुद्र तटों पर तैराकी, स्नान, गोताखोरी और सभी मनोरंजक गतिविधियों पर प्रतिबंध है। कानून प्रवर्तन अधिकारी पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 195 (i) (ए) और धारा 188 के तहत प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, प्रतिबंध अस्थायी है लेकिन अगर खतरनाक समुद्री स्थितियां बनी रहती हैं तो इसे बढ़ाया जा सकता है। निवासियों से अधिकारियों के साथ सहयोग करने और इस अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों से बचने का आग्रह किया जाता है।
पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार, ईद-उल-अजहा की छुट्टियों के दौरान सार्वजनिक शांति बनाए रखने और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए 5 जून से 11 जून तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई थी। ईद-उल-अजहा उत्सव प्रथाओं से जुड़ी रिपोर्टों के कारण अधिसूचना जारी की गई थी, जो सुरक्षित और अस्वास्थ्यकर नहीं हैं।
पंजाब सरकार ने आगामी ईद के अवसर पर सार्वजनिक सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देशों की घोषणा की है। अधिसूचना के अनुसार, जानवरों के अवशेष, जैसे सिर और पैर, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जलाए जा सकते। साथ ही, प्रदूषण को रोकने के लिए जानवरों के अपशिष्ट और अपशिष्ट को नालियों, मैनहोल, नहरों या अन्य जल निकायों में फेंकने पर प्रतिबंध है। गृह विभाग ने सभी जिला प्रशासनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रतिबंध लगाने और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। (एएनआई)
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