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ढाका,(आईएएनएस)| पूर्व न्यायाधीश और भ्रष्टाचार रोधी आयुक्त मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। संसद में पूर्ण बहुमत रखने वाली अवामी लीग पार्टी ने उन्हें शीर्ष पद के लिए नामित किया है।
महासचिव ओबैदुल कादर के नेतृत्व में अवामी लीग के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में चुप्पू का नामांकन पत्र पहले दिन में जमा किया। बांग्लादेश अवामी लीग की प्रमुख प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संविधान के अनुच्छेद 25 (1) (ए) के अनुसार पार्टी की प्रचार और प्रकाशन उप-समिति के अध्यक्ष पद के लिए शहाबुद्दीन चुप्पू को नामित किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, 350 संसदीय सीटों में से अवामी लीग के पास वर्तमान में 302 सदस्य हैं, जबकि मुख्य विपक्षी जातीय पार्टी के पास 26 सीटें हैं। द वर्कर्स पार्टी के पास चार सीटें हैं, जातीय समाजतांत्रिक दल, बिकल्प धारा बांग्लादेश और गोनो फोरम में दो-दो, बांग्लादेश तारिकत फेडरेशन और जातीय पार्टी (मंजू) के पास एक-एक सीट है और बाकी तीन सीटों पर निर्दलीयों का कब्जा है।
नामांकन दाखिल करने के बाद चुप्पू ने कहा, सब कुछ ऊपरवाले के आशीर्वाद से हुआ।
अध्यक्ष पद के लिए नामांकन रविवार को शाम चार बजे समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आईएएनएस से कहा कि चुप्पू को छोड़कर, अगर रविवार को शाम 4 बजे तक कोई अन्य नामांकन दाखिल नहीं किया जाता है, तो कल फॉर्म की जांच के दौरान अगर उनके नामांकन पत्र वैध पाए जाते हैं, तो हम उन्हें निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में घोषित करेंगे।
ओबैदुल कादर ने शुक्रवार को दोपहर हसीना के धानमंडी स्थित कार्यालय में शहाबुद्दीन को नामांकन पत्र सौंपा था। 1949 में पाबना में पैदा हुए चुप्पू अवामी लीग की छात्र शाखा पाबना जिला छत्र लीग के सदस्य थे। वे 1971 में पबना में स्वाधीन बंगला छत्र संग्राम परिषद के संयोजक थे और उन्होंने मुक्ति संग्राम आंदोलन में भाग लिया था। वे 1974 में पबना जिला जुबो लीग के अध्यक्ष बने।
15 अगस्त 1975 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की नृशंस हत्या का विरोध करने के बाद उन्हें तीन साल की कैद हुई थी। बाद में उन्हें बंगबंधु हत्या मामले में कानून मंत्रालय के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में भी काम किया और 2006 में सेवानिवृत्त हुए। वह 2011 से 2016 तक भ्रष्टाचार विरोधी आयोग में आयुक्त थे। राष्ट्रपति चुनाव 19 फरवरी को होना है, लेकिन यह तभी होगा जब एक से अधिक उम्मीदवार हों।
देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा, और संविधान के अनुसार, उनके दोबारा चुने जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अनुच्छेद 50 (2) में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा।
--आईएएनएस
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Rani Sahu
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