विश्व

दुष्कर्म की सजा बेहद खतरनाक: 19 साल के युवक को सरे आम मारे 146 कोड़े

Neha Dani
28 Nov 2020 7:08 AM GMT
दुष्कर्म की सजा बेहद खतरनाक: 19 साल के युवक को सरे आम मारे 146 कोड़े
x
मुस्लिम देशों में दुष्कर्म की सजा बेहद खतरनाक होती है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क| मुस्लिम देशों में दुष्कर्म की सजा बेहद खतरनाक होती है। इन्हीं में से एक इंडोनेशिया में यह सजा सरेआम कोड़े मारने से लेकर मृत्युदंड तक की होती है। यहां के ईस्ट असेह में गंभीर अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा के तहत एक 19 साल के युवक को सार्वजनिक तौर पर 146 बार कोड़े मारे गए। इस दौरान वह रोता-चिल्लाता रहा और बेहोश भी हो गया, लेकिन उस पर कोई तरस नही दिखाया गया।

इंडोनेशिया में इस युवक को इस साल की शुरुआत में ही एक बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। नाबालिक की उम्र नहीं बताई गई है। लेकिन उसके साथ जुर्म साबित होने के बाद दोषी युवक को असेह भेज दिया गया जहां उसे कई बार कोड़े मारे गए। इस बीच वह दर्द से छटपटाकर चीखता रहा और बेहोश भी हो गया। इस बीच डॉक्टरों ने उसका इलाज भी किया, लेकिन इसके बाद एक बार फिर उसे कोड़े मारे जाने लगे। उसे इस्लामी कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सार्वजनिक तौर पर एक मास्क पहने शरिया अधिकारी ने सजा दी।

..ताकि दूसरे लोग भी अपराध से पहले डरे

असेह के अभियोजन कार्यालय के अधिकारी इवान ननजर अलावी ने बताया कि देश में इस तरह की सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि दूसरों को ऐसा अपराध करने से पहले डर लगे। यह अकेला ऐसा इलाका है जहां ऑटोनॉमी के तहत इस्लामिक कानून का पालन किया जाता है। यहां बृहस्पतिवार को दो लोगों को अपनी उम्र से कम के पार्टनर्स के साथ यौन संबंधों के लिए 100 कोड़े मारे गए थे।

पाकिस्तान में दुष्कर्मी को नपुंसक बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी

हाल ही में पाकिस्तान में दुष्कर्म के दोषी को रासायनिक रूप से नपुंसक बनाने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद देश की कैबिनेट ने भी दुष्कर्म संबंधी दो अध्यादेशों को अंतिम मंजूरी दे दी है। इनके तहत दोषी को सहमति से नपुंसक बनाया जाएगा और दुष्कर्म मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। कानून मंत्री फारूक नसीम की अध्यक्षता में कैबिनेट समिति ने इन पर मुहर लगाई। इसके लिए दोषी की सहमति ली जाएगी अन्यथा उसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान होगा।


Next Story