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मेक्सिको ने अमेरिका को डाक और पार्सल डिलीवरी रोकी, नए सीमा शुल्क नियम का असर

jantaserishta.com
28 Aug 2025 10:54 AM IST
मेक्सिको ने अमेरिका को डाक और पार्सल डिलीवरी रोकी, नए सीमा शुल्क नियम का असर
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मेक्सिको सिटी: मेक्सिको ने अमेरिका को डाक और पार्सल भेजने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह फैसला अमेरिका द्वारा सभी आने वाले पैकेजों पर, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो, टैक्स लगाने के निर्णय के बाद लिया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर डी मिनिमिस ट्रीटमेंट को समाप्त कर दिया, जिसके तहत 800 डॉलर से कम मूल्य के सामान को संयुक्त राज्य अमेरिका में शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति दी गई थी।
समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, यह छूट शुक्रवार को समाप्त हो जाएगी। मेक्सिको की राष्ट्रीय डाक सेवा कोरियोस डे मेक्सिको ने कहा कि बुधवार से डाक और पार्सल डिलीवरी अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मेक्सिको ने भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों की तरह यह कदम उठाया है।
मेक्सिकन सरकार ने बताया कि वह अमेरिकी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय डाक संगठनों के साथ बातचीत कर रही है ताकि सेवाएं जल्दी और व्यवस्थित तरीके से फिर से शुरू हो सकें, जिससे उपयोगकर्ताओं को परेशानी न हो और डिलीवरी में देरी या रुकावट न आए।
मंगलवार को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) ने घोषणा की कि 25 सदस्य देशों ने अमेरिका को डाक शिपमेंट भेजना बंद कर दिया है। इसका कारण अमेरिकी प्रशासन द्वारा आयात पर 800 डॉलर से कम मूल्य की वस्तुओं के लिए नए सीमा शुल्क नियमों में बदलाव की अनिश्चितता है।
यूपीयू, जो 192 सदस्य देशों के साथ डाक क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, ने एक बयान में कहा कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि नए नियमों की जानकारी सभी सदस्य देशों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जा सके।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के बयान में कहा गया कि इसके महानिदेशक मसाहिको मेटोकी ने सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को पत्र लिखकर सदस्य देशों की चिंताओं को बताया, जिसमें नए नियमों से डाक सेवाओं में रुकावट की आशंका जताई गई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश के अनुसार, 'डी मिनिमिस' नियम, जो 800 डॉलर से कम कीमत के सामान को बिना शुल्क के अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देता था, 29 अगस्त से खत्म हो रहा है। यूपीयू ने कहा कि वह अपने सदस्य देशों को इन नए नियमों के प्रभावों के लिए तैयार करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।
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