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चोकसी की दलील है कि उस पर गैर-कानूनी प्रवेश का आरोप लगाना कानून का उल्लंघन है।
पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट ने सोमवार को चिकित्सकीय आधार पर जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने उसे न्यूरोलाजिकल परेशानियों के इलाज के लिए एंटीगुआ एवं बरबुडा जाने की इजाजत भी दे दी है। भारत से भागने के बाद वर्ष 2018 से चोकसी एंटीगुआ एवं बरबुडा में रह रहा था।
कोर्ट ने 2.75 लाख रुपये जमा करने के बाद एंटीगुआ एवं बरबुडा जाने की दी अनुमति
अदालत ने उसे जमानत राशि के रूप में 10 हजार ईस्टर्न कैरेबियन डालर (करीब 2.75 लाख रुपये) जमा करने के बाद एंटीगुआ एवं बरबुडा जाने की अनुमति प्रदान की है
गैर-कानूनी रूप से प्रवेश के चल रहे मुकदमे पर भी लगी रोक
इसके अलावा डोमिनिका में गैर-कानूनी रूप से प्रवेश के मामले की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगा दी गई है।
भगोड़े कारोबारी पर चल रहा है गैर-कानूनी रूप से प्रवेश का मुकदमा
चोकसी 23 मई को एंटीगुआ और बरबुडा से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी बड़े पैमाने पर तलाश शुरू हुई थी। बाद में उसे डोमिनिका में पकड़ लिया गया था और अब वह वहां गैर-कानूनी रूप से प्रवेश के आरोपों का सामना कर रहा है।
चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्यवाही रद करने की मांग की थी
चोकसी ने डोमिनिका हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने खिलाफ कार्यवाही रद करने की मांग की थी। उसका आरोप है कि उसे भारत सरकार के प्रतिनिधियों के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। उसने डोमिनिका के आव्रजन मंत्री, वहां के पुलिस प्रमुख और मामले के जांच अधिकारी के खिलाफ याचिका दाखिल की है। चोकसी की दलील है कि उस पर गैर-कानूनी प्रवेश का आरोप लगाना कानून का उल्लंघन है।
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