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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक अदालत ने 12 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मौलवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश खालिद बशीर ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शुक्रवार को कारी अतीकुर रहमान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि वारदात दो साल पहले यहां से करीब दो सौ किमी दूर टोबा टेक सिंह जिले में हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता गांव के मदरसे में गई थी, जहां मौलवी की सहयोगी बिलकिस बीबी लड़की को फुसलाकर अपने कक्ष में ले गई। वहां मौलवी कारी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। वहां कुछ लोगों ने उसे रोते देखा। उन लोगों ने पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया गया और मामले का खुलासा हुआ।
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