मणिपुर HC तय करेगा कि क्या ग्राम पंचायत सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रह सकते हैं : SC

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में ग्राम पंचायत सदस्यों के कार्यकाल को लेकर दायर याचिका पर फैसला हाईकोर्ट को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मणिपुर हाईकोर्ट से कहा है कि वह तीन महीने के भीतर इस मामले में अपना निर्णय दे। यह मामला मणिपुर पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 22(3) से जुड़ा हुआ है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि चुनाव नहीं होते हैं, तो पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा।
मणिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि राज्य में हिंसा के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराए जा सके। वहीं, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1994 के संशोधित अधिनियम के अनुसार, जब तक नए चुनाव नहीं होते, तब तक पुराने निर्वाचित सदस्य अपने पदों पर बने रह सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई सीधा फैसला देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट से कहा कि वह इस कानूनी सवाल का जल्द निपटारा करे। कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह इस मामले को जल्द से जल्द उपयुक्त खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें और तीन महीने के भीतर अंतिम निर्णय दें।





