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प्रबंधन ने क्रॉस पहनने पर लगाई थी रोक, अस्‍पताल को कोर्ट में घसीटा, आया ये फैसला

Neha Dani
10 Jan 2022 8:51 AM GMT
प्रबंधन ने क्रॉस पहनने पर लगाई थी रोक, अस्‍पताल को कोर्ट में घसीटा, आया ये फैसला
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अभी एक सुनवाई और होनी है, जिसमें नर्स के लिए मुआवजा राशि तय की जाएगी.

क्रॉस वाला नेकलेस (Cross Necklace) पहनने के चलते सालों की प्रताड़ना और नौकरी छोड़ने को मजबूर हुई नर्स (Nurse) को ब्रिटेन (Britain) के एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल से न्याय मिला है. ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली नर्स (Christian Nurse) अस्पताल के खिलाफ चल रही कानूनी लड़ाई जीत गई है. ट्रिब्यूनल ने उसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए अस्पताल प्रबंधक को लताड़ लगाई है.

इस्तीफे के बाद किया था केस
हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, नर्स मैरी ओनुओहा (Mary Onuoha) का कहना है कि चूंकि वो ईसाई धर्म से हैं, इसलिए वह गले में क्रॉस (Cross) वाला नेकलेस पहनती हैं. उन्हें कई सालों से लंदन स्थिति क्रॉयडन हेल्थ सर्विसेज NHS ट्रस्ट द्वारा इसके लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. जून, 2020 में उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद उन्होंने ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसका फैसला अब आया है.
प्रबंधन ने दिया था ये तर्क
नर्स मैरी ओनुओहा ने बताया कि उन्हें क्रॉस के चलते सालों तक परेशान किया जाता रहा. प्रबंधन का तर्क था कि क्रॉस स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से खतरा है, इसलिए उन्हें इसे पहनकर ड्यूटी पर नहीं आना चाहिए. मूल रूप से नाइजीरिया की रहने वालीं ओनुओहा 1988 में ब्रिटेन आई थीं और उन्होंने क्रॉयडन यूनिवर्सिटी अस्पताल में करीब 20 सालों तक सेवाएं दीं. नर्स का कहना है कि क्रॉस नेकलेस पर सवाल उनके लिए आस्था पर हमले के समान है, इसलिए इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
Court ने इस दावे को किया खारिज
ओनुओहा ने कहा, 'NHS प्रबंधन ने पहले कहा कि मुझे नेकलेस नहीं पहनना चाहिए. जब मैंने इससे इनकार किया तो प्रबंधन ने दूसरा प्रस्ताव रखा. जिसमें कहा गया कि यदि मैं क्रॉस पहने रखना चाहती हूं तो उसकी चेन इतनी लंबी होनी चाहिए कि क्रॉस दूसरों को नजर ना आए. मैंने ऐसा करने से भी साफ मना कर दिया'. पिछले बुधवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नर्स के पक्ष को सही मानते हुए अस्पताल प्रबंधन के 'स्वास्थ्य जोखिम' वाले दावे को खारिज कर दिया.
अदालत ने दूसरों का दिया हवाला
एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि क्रॉस पहनने से स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जोखिम कैसे हो सकता है? जब दूसरे कर्मचारियों को ज्वेलरी और हिजाब पहनकर ड्यूटी पर आने का अधिकार है, तो नर्स को क्रॉस पहनने से नहीं रोका जा सकता. इस मामले में अभी एक सुनवाई और होनी है, जिसमें नर्स के लिए मुआवजा राशि तय की जाएगी.


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