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शख्स ने अपने माता-पिता के साथ मारपीट करके घर से किया बेदखल, नए कानून के तहत बेटे को मिली सजा

Neha Dani
27 Jun 2021 8:54 AM GMT
शख्स ने अपने माता-पिता के साथ मारपीट करके घर से किया बेदखल, नए कानून के तहत बेटे को मिली सजा
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इस कानून के जरिए पीटीआई सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता को एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच प्रदान किया है.’

पाकिस्तान (Pakistan) में एक शख्स ने अपने माता-पिता के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद उसे सजा सुनाई गई है. मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब खान तरीन ने गुरुवार को माता-पिता संरक्षण अध्यादेश 2021 (Protection of Parents Ordinance 2021) के तहत एक शख्स को पहली सजा सुनाई है. सजा के तहत आरोपी बेटे को एक महीने की जेल हुई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उसके खिलाफ ये कार्रवाई तब की गई, जब उसके माता-पिता ने शिकायत दर्ज करवाई.

बुजुर्ग दंपति ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके बेटे ने बीते साल उनके साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया था. मामले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल (एडीसीजी) एहसान-उल-हक ने गुरुवार को कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने सिविल लाइंस के एसएचओ को भी आदेश दिया है कि आरोपी से घर खाली करा दिया जाए और घर उसके माता-पिता को सौंपा जाए (Protection of Parents Ordinance 2021 Pakistan). पीड़ित दंपति गुलाम फातिमा और उनके मूक बाधिर पति मोहम्मद इकबाल का कहना है कि उनका बेटा मुख्तार हुसैन उनके साथ गलत व्यवहार करता था और कई बार मारपीट तक करता था.
लोगों के घर का काम करते थे बुजुर्ग
फातिमा कहती हैं, 'एक साल पहले मुख्तार ने हमें घर छोड़ने को मजबूर कर दिया और तभी से हम लोगों के घर पर काम करके गुजारा कर रहे हैं.' शिकायत मिलने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने दोनों पक्षों को दफ्तर बुलाया और समाधान निकालने की कोशिश की. तब मुख्तार हुसैन ने माफी मांगी और माता-पिता को घर ले जाने के लिए राजी हो गया (Protection of Parents Ordinance 2021 in Pakistan). लेकिन पीड़ित दंपति ने जाने से इनकार कर दिया. जिसके बाद कानून के अनुसार फैसला लिया गया.
फैसले पर जताई जा रही खुशी
इस फैसले की देश में काफी तारीफ की जा रही है. प्रधानमंत्री इमरान खान (PM Imran Khan) की पार्टी- पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (Pakistan Tehreek-e-Insaf) के नेता सरदार अब्तुल हायी खान दस्ती ने भी ऐसा फैसला लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर और अपनी पार्टी की तारीफ की. दस्ती ने कहा, 'इस कानून के जरिए पीटीआई सरकार ने बुजुर्ग माता-पिता को एक विश्वसनीय सुरक्षा कवच प्रदान किया है.'


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