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झूठ बोलकर लिया लोन, आरोपी को 110 महीने की जेल, जानें क्या है पूरा मामला

jantaserishta.com
30 Nov 2021 1:14 PM IST
झूठ बोलकर लिया लोन, आरोपी को 110 महीने की जेल, जानें क्या है पूरा मामला
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एक शख्स ने खूब अय्याशी की.

नई दिल्ली: अमेरिका में कोरोना राहत लोन लेकर एक शख्स ने खूब अय्याशी की. इस मामले में आरोपी युवक को 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट में संघीय अभियोजकों ने कहा कि टेक्सास के एक व्यक्ति ने धोखे से 1.6 मिलियन डॉलर (12 करोड़ रुपये) का कोरोनो राहत लोन लिया और फिर इससे लेम्बोर्गिनी खरीद लिया.

न्याय विभाग ने कहा कि 30 वर्षीय ली प्राइस III को वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 110 महीने की सजा सुनाई गई. उसे सितंबर में दोषी पाया गया. ह्यूस्टन के प्राइस ने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम से 12 करोड़ रुपये का लोन मिला, जिसे कांग्रेस ने मार्च 2020 में कोरोना महामारी से प्रभावित बिजनेसमैन की मदद के लिए पारित किया था.
अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, ली प्राइस के पास कर्मचारियों या पेरोल का कोई रिकॉर्ड नहीं था. प्राइस ने लोन लिए पैसे से एक लेम्बोर्गिनी उरुस, एक फोर्ड एफ-350 और एक रोलेक्स घड़ी खरीदी. अधिकारियों ने कहा है कि उसके पास 700,000 डॉलर (5.25 करोड़) से अधिक की वसूली कर ली गई है.
पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक CARES अधिनियम का हिस्सा था, जिसे महामारी से तबाह हुए श्रमिकों और व्यवसायों को राहत प्रदान करने के लिए पारित किया गया था. न्याय विभाग ने मार्च में कहा कि कम से कम 120 लोगों पर कार्यक्रम से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप लगा है.
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