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वकील ने कहा- ऐति‍हासिक फैसला, बिल्ली के कारण मिले 23 लाख, जानें कैसे?

jantaserishta.com
16 May 2022 12:21 PM GMT
वकील ने कहा- ऐति‍हासिक फैसला, बिल्ली के कारण मिले 23 लाख, जानें कैसे?
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नई दिल्‍ली: एक बिल्‍ली पर आरोप लगा कि वह दूसरे की प्रॉपर्टी में बिना अनुमति के दाखिल हो गई और वो दूसरे पालतू जानवरों को परेशान भी की. इसके बाद उस पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया. लेकिन अब बिल्ली के मालिक को 95 लाख रुपए का मुआवजा मिला है.

बिल्‍ली के मालिक को इस मामले में ₹ 95 लाख समझौते के बाद मिले हैं. इसमें वो ₹23 लाख भी शामिल हैं, जो बिल्‍ली के ऊपर बतौर जुर्माना लगाए गए थे.
'न्‍यूजवीक' की रिपोर्ट के अनुसार, ये मामला अमेरिका के वाशिंगटन में सामने आया था. जिस बिल्‍ली के कारण ये घटना हुई, उसका नाम मिस्‍का है. इस बिल्‍ली की मालिक अन्‍ना डनेली के ऊपर 2019 में उनके पड़ोसियों ने केस दाखिल किया था.
दरअसल, पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि बिल्‍ली इधर-उधर घूमती है और जानवरों को तंग करती है. फिर बिल्‍ली को एनिमल कंट्रोल के लोग भी उठाकर ले गए थे, जिसके बाद वह 'किटी जेल' में रही.
डनेली को जुर्माना देने के लिए भी कहा गया था. फिर उन्‍होंने सरकारी संस्‍थाओं पर मुकदमा दायर कर दिया. डनेली के वकील जॉन जिमरमैन ने फॉक्‍स 11 से बातचीत में कहा, 'ये वाकई एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसमें वाशिंगटन की बिल्‍ली शामिल है. इस मामले में बिल्‍ली को दोषी बताने की कोशिश की गई थी.'
वैसे इस फैसले को आने में तीन साल का समय लग गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा मिस्‍का ने दूसरे की संपत्ति में बिना इजाजत प्रवेश नहीं किया था और ना ही उसने पड़ोसियों को परेशान किया था. कोर्ट ने बिल्‍ली को बेकसूर घोषित किया.
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