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बुधवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए समय की कमी का हवाला देते हुए कोशी प्रांत में सरकार के गठन की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए दर्ज की गई रिट याचिका पर सुनवाई गुरुवार के लिए निर्धारित की गई है।
शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों ईश्वरी प्रसाद खातीवाड़ा, आनंद मोहन भट्टाराई और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की पूर्ण पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुषमा लता मथेमा और तिल प्रसाद श्रेष्ठ की डिविजनल बेंच ने सोमवार को मामले की सुनवाई फुल बेंच में करने का आदेश जारी किया था।
कोशी प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री हिकमत बहादुर कार्की ने 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कोशी प्रांत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक है।
रिट पर प्रारंभिक सुनवाई पर, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान की एकल पीठ ने कोशी प्रांत सरकार को दूरगामी प्रभाव वाला कोई भी कार्य नहीं करने और लिखित में जवाब देने का आदेश जारी किया था।
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Gulabi Jagat
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