केरल HC ने लापरवाह ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए

Keral केरल: केरल HC ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बस चालकों द्वारा की जा रही लापरवाह ड्राइविंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह निर्देश 3 अप्रैल 2025 को राज्य सरकार द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट के बाद दिया गया, जिसमें बताया गया कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है।
यह मामला 14 मार्च को मेनका क्षेत्र में हुई एक दुर्घटना के बाद उठाया गया, जिसमें एक महिला दोपहिया वाहन चालक की मौत हो गई थी। बताया गया कि यह दुर्घटना दो निजी बसों की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के कारण हुई, जो एक ही मालिक की थीं।
अदालत ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कानून का डर ड्राइवरों और वाहन संचालकों में होना चाहिए, ताकि वे यह न समझें कि लापरवाह और खतरनाक ड्राइविंग के बाद भी वे बच सकते हैं।





