कोलोराडो में Judge ने वेनेजुएला के प्रवासियों को 21 दिन पहले सूचना देने का आदेश

World वर्ल्ड: कोलोराडो में एक संघीय न्यायाधीश ने मंगलवार, 22 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को आदेश दिया कि वे राज्य में गिरफ्तार वेनेजुएला के प्रवासियों को निष्कासन से 21 दिन पहले सूचना दें और उन्हें यह बताएं कि वे अपने निष्कासन को अदालत में चुनौती देने का अधिकार रखते हैं। यह आदेश 1798 के 'एलियन एनेमीज़ एक्ट' के तहत दिया गया, जो ऐतिहासिक रूप से युद्धकाल में ही इस्तेमाल किया जाता था।
इस फैसले में, डेनवर स्थित यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायाधीश ने कहा कि प्रशासन को प्रवासियों को उनकी भाषा में यह जानकारी देनी चाहिए कि वे वकील से परामर्श करने का अधिकार रखते हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 7 अप्रैल के आदेश के बाद आया था, जिसमें कहा गया था कि प्रवासियों को अपने निष्कासन को चुनौती देने का मौका दिया जाए।
जज के फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन (ACLU) ने प्रशासन से 30 दिन पहले सूचना देने की मांग की थी, जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी, जर्मन और इतालवी मूल के व्यक्तियों के खिलाफ किया गया था।





