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महिला कर्मी को हर्जाने के लिए 3.55 लाख रुपए दे आईटी कंपनी: कोर्ट

Rani Sahu
17 April 2023 4:32 PM GMT
महिला कर्मी को हर्जाने के लिए 3.55 लाख रुपए दे आईटी कंपनी: कोर्ट
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बीजिंग । दुनिया के तमाम देशों में ओवर टाइम करने के मामले बढ़ रहे हैं। कई लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, जबकि कई नौकरी जाने के खौफ में शांत रह जाते हैं। अब एक महिला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसे इस केस में जीत भी मिली। अब उसे बाकायदा कंपनी की तरफ से हर्जाने के तौर पर अच्छी खासी रकम दी गई है। ये मामला चीन का है। यहां एक महिला आईटी कंपनी में काम कर रही थी, जहां दफ्तर के समय के बाद घंटों मैसेज के जवाब देने पड़ रहे थे, इससे उसके निजी जीवन में काफी खलल पड़ रहा था। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चीन के स्थानीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आईटी कंपनी महिला को हर्जाने के लिए 30 हजार युआन (करीब 3.55 लाख रुपये) देगी। महिला ने दावा किया था कि उसने एक साल के भीतर 2 हजार घंटों से अधिक काम किया है। महिला कर्मी को अधिकतर वक्त मैसेज के जवाब देने में बीता।
कोर्ट ने महिला कर्मी के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को आदेश दिया कि वह इसकी भरपाई करे। ली नाम की महिला के पक्ष में कोर्ट के फैसले को चीन के वर्किंग क्लास के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। चीन में श्रम कानूनों का पालन काफी कम ही होता है और कर्मचारी शोषण के शिकार होते हैं। यहां कर्मचारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वह हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे तक मैसेज पर उपलब्ध रहें। अब इस फैसले को चीन की बाकी कंपनियों के लिए सबक के तौर पर देखा जा रहा है। खासकर उनके लिए जो कर्मचारियों को 24 घंटे मैसेजिंग एप पर मौजूद रहने के लिए मजबूर करती हैं।
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