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फ़िलिस्तीन में अज़ान पर रोक लगाने का कदम उठाया
Jerusalem: रविवार, 28 दिसंबर को इज़राइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इज़राइल की धुर-दक्षिणपंथी ओत्ज़मा येहुदित पार्टी ने ग्रीन लाइन (1948 में कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके) के अंदर मुसलमानों की नमाज़ (अज़ान) पर रोक लगाने के लिए नया कानून पेश किया है।
प्रस्तावित बिल के मुख्य नियम
परमिट की ज़रूरत: लाउडस्पीकर डिफ़ॉल्ट रूप से बैन होंगे और सिर्फ़ सरकारी मंज़ूरी से ही इजाज़त दी जाएगी।
असेसमेंट क्राइटेरिया: परमिट आवाज़ की आवाज़, शोर कम करने के उपायों, मस्जिद की लोकेशन, रिहायशी इलाकों से नज़दीकी और आस-पास रहने वालों पर पड़ने वाले असर पर निर्भर करेगा।
पुलिस पावर: अधिकारियों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने और मौके पर मौजूद इक्विपमेंट ज़ब्त करने का अधिकार होगा।
फाइनेंशियल पेनल्टी:
बिना परमिट के लाउडस्पीकर लगाने या चलाने पर 50,000 इज़राइली शेकेल तक।
परमिट की शर्तों को तोड़ने पर 10,000 शेकेल।
जुर्माने का इस्तेमाल: पेनल्टी ज़ब्त करने वाले फंड में ट्रांसफर की जाएगी। बिल के सपोर्टर्स ने इस कदम को एक रेगुलेटरी और पब्लिक हेल्थ उपाय के तौर पर देखा है। बेन ग्विर ने कहा है कि नमाज़ के लिए अज़ान से बहुत ज़्यादा शोर होता है जिससे लोगों की ज़िंदगी की क्वालिटी पर असर पड़ता है, जबकि फोगेल ने कहा है कि इस मामले को धार्मिक मामला नहीं मानना चाहिए।
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