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Islamabad पाक कोर्ट ने इमरान और उनकी पत्नी की अर्जी खारिज की

Kiran
5 May 2026 2:55 PM IST
Islamabad पाक कोर्ट ने इमरान और उनकी पत्नी की अर्जी खारिज की
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Islamabad इस्लामाबाद, 5 मई: पाकिस्तान के एक हाई कोर्ट ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उनकी सज़ा को सस्पेंड करने की मांग की गई थी।

दोनों को पिछले साल दोषी ठहराया गया था, जिसमें खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा मिली थी। उन्होंने अपनी सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अगुवाई वाली दो सदस्यों वाली बेंच ने सज़ा को सस्पेंड करने की उनकी रिक्वेस्ट को बेकार बताया। हालांकि, कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की।

यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों से जुड़ा है, जो 2018 में बना एक वेलफेयर ऑर्गनाइज़ेशन है और इस्लामाबाद के पास एक यूनिवर्सिटी चलाता है। प्रॉसिक्यूटर का दावा है कि ट्रस्ट का इस्तेमाल एक प्रॉपर्टी डेवलपर से लाखों डॉलर की ज़मीन लेने के लिए किया गया था। आरोप है कि ये ट्रांसफर सरकार द्वारा UK से वापस लाए गए फंड का इस्तेमाल बिजनेसमैन के लिए जुर्माना भरने के लिए किया गया, बजाय इसके कि पैसा नेशनल ट्रेजरी में जमा किया जाए। इमरान खान ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि न तो उन्हें और न ही उनकी पत्नी को ट्रस्ट या उससे जुड़े ट्रांजैक्शन से कोई फाइनेंशियल फायदा हुआ है।

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